Chandigarh Mayor Election में हुई धांधलेबाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया बड़ा फैसला 2024

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Chandigarh Mayor Election: के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नतीजों को खारिज करते हुए AAP पार्टी उम्मीदवार कुलदीप को विजयी घोषित कर दिया । सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के समय चीफ जस्टिस ने  Returning Officer द्वारा अमान्य घोषित किए गए सभी 8 वोटों  को मान्य घोषित कर दिया ।  इन सभी वोटों के बैलेट पेपर पर  Returning Officer ने क्रॉस लगाया था ।  उस समय यह मामला भारी गरमा गया था पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी नेता बीजेपी को लोकतंत्र की हत्यारी कह रहे थे ।

 Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में  चीफ जस्टिस ने ऐसा फैसला सुना दिया कि भाजपा के होश उड़ गए  । सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य माने गए सभी मतों को बेध  मत माान कर आम आदमी के Candidate कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया । सुनवाई के दौरान chief Justice ने  Returning Officer  द्वारा अमान्य घोषित किए गए सभी 8 वोटों को वेध मत मानने के निर्देश दिए । इन सभी वोटों के बैलेट पेपर पर Returning Officer ने क्रॉस लगाया था ।

Chandigarh Mayor Election

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा  जो 8 मत अमान्य घोषित किए गए थे वह सभी मत कुलदीप कुमार के पक्ष में थे इसीलिए अनिल मशीह Returning Officer ने   उन्हें अवैध घोषित कर दिया उन पर पेन से क्रॉस लगा दिया

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह है गलत काम किया है इसके बहुत बड़ी सजा हो सकती है । कल सोमवार को सवाल पूछने से पहले हमने अनिल मसीह को गंभीर नतीजा भुगतने की चेतावनी भी दी थी । Returning Officer ने  8 बैलेट पेपर पर अपना मार्क लगाया. ऑफिसर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर काम किया । Returning Officer  ने अपराध किया है ।

CJI की बेंच के सामने सोमवार को  Returning Officer ने  कुबूल किया था कि उन्होंने ही बैलट पेपर पर क्रॉस लगाया था. कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर से पूछताछ के बाद चुनाव से संबंधित सारे ऑरिजनल वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मंगाए ।  जो कोर्ट रूम पहुंचे.  Returning Officer का वीडियो और बैलेट पेपर भी कोर्ट रूम में जमा कर दिए गया  ।

 

 Chandigarh Mayor Electionपर क्या बोला Supreme Court ?

चंडीगढ़ मेयर चुनाव की चर्चा पूरे देश सहित विदेशों में भी गूंजने लगी थी की देखिए भारत कैसे वोटो की चोरी करता है. दरअसल, इसमें हुई कथित गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त निर्देश दिए. सुप्रीम कोर्ट ने वोटों की दोबारा काउंटिंग कराने के निर्देश दिए हैं. चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन 8 वोटों को अमान्य घोषित किया गया था. अब गिनती के दौरान उन्हें मान्य किया जाएगा ।

Chandigarh Mayor Election “सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को जिंदा रखा”, आदालत के फैसले पर बोले AAP के चंड़ीगढ़ मेयर

चंडीगढ़ मेयर चुनाव  Chandigarh Mayor Election में गड़बड़ी के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को विजेता घोषित किया. फैसले पर AAP के मेयर कुलदीप कुमार ने कहा कि सच को परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं ।

Chandigarh Mayor Election चंडीगढ़ मेयर चुनाव में AAP विजेता घोषित, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को विजेता घोषित किया. कोेर्ट ने साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह पर भी कड़ी टिप्पणी की ।

 

Chandigarh Mayor Election चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली पर SC का बड़ा बयान, खारिज हुए सभी  वोट वैध माने जाएंगे । 

सुप्रीम कोर्ट ने  Chandigarh Mayor Election में हुई गढबडी को लेकर सुनवाई की  । सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए गए बैलेट पेपर की जांच के बाद कहा है कि 8 वोट जिन्हें खारिज किया गया वो आम आदमी पार्टी-कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के समर्थन में थे ।

 

वोटों की फिर गिनती होगी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन प्लान !

चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में हुई  गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल मशीह ने बहुत बड़ा अपराध किया है वह वोटो पर क्रॉस लगाते नजर आ रहे हैं उन सभी वोटो की गिनती दोबारा करवाई जाएगी । चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अनिल मसीह की हरकतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी वैलेट पेपर पर्चियां की गिनती करने के लिए कहां तो गिनती में पाया गया के जिन मतों पर अनिल मशीह क्रॉस लगा रहे हैं वह कांग्रेस और आप पार्टी के समर्थन में थे वह दरअसल भाजपा को जिताना चाहते थे ।

जिन बोटों को अमान्नेय घोषित किया गया था अब गिनती के दौरान उन्हें मान्य किया जाएगा ।

सीजेआई की बेंच ने इससे पहले सोमवार को सुनवाई में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कुबूल किया था कि उन्होंने ही बैलट पेपर पर क्रॉस लगाया था. कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह से पूछताछ के बाद चुनाव से संबंधित सारे ऑरिजनल वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मंगाए थे, जो कोर्ट रूम पहुंचे. रिटर्निंग ऑफिसर का वीडियो और बैलेट पेपर भी कोर्ट रूम में जमा कर दिए गया है ।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है. (AAP) के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में 8 वोट अवैध घोषित कर दिए जाने के पीठासीन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है ।

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सुप्रीम कोर्ट बोला लोकतंत्र की हत्या हुई है’

पिछली सुनवाई में मेयर चुनाव Chandigarh Mayor Election की प्रक्रिया पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने प्रशासन और Returning Officer  अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई और  कहा था कि ये लोकतंत्र का मजाक है ।  इस चुनाव में  Returning Officer की हरकत के वीडियो देखकर तो साफ है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है. ये Returning Officer   क्या कर रहा है? हम नही चाहते कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो. हम ऐसा नहीं होने देंगे.ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद कर नहीं बैठेगा । 0सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के दौरान मतदान और मतगणना के समय का वीडियो देखकर की ।

Chandigarh Mayor Election: इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया मेयर, ऐसे पलटी  AAP ‘ की किस्मत

सुप्रीम कोर्ट ( Chandigarh mayor election ) ने BJP Candidate मनोज कुमार सोनकर को मेयर चुनाव में विजयी घोषित करने का  Returning Officer अनिल मसीह का चुनाव नतीजा रद कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने अदालत में गलत बयानी और कदाचार के लिए मसीह के विरुद्ध मुकदमा चलाने का आदेश दिया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि मेयर सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित हुआ है ।

क्यों 8 मतों को किया अवैध और अमान्य घोषित:

कुलदीप कुमार ने रिटर्निंग ऑफिसर पर चुनाव में धांधलीकरण लगाते हुए कहा कि चुनाव अधिकारी अनिल मशीह ने 8 मतों को पेन से क्रॉस लगाकर अवैध घोषित कर दिया है जिससे भाजपा जीत जाए आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव मे चुनाव पीठासीन अधिकारी अनिल मशीह थे जिन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए टोटल 36 वोट में 8 वोट अमान्य घोषित करने के बाद बचे 28 ओटो में से 16 वोट भाजपा के पक्ष में कर दिए और 12 वोट कांग्रेस और आप के कर दिए जिससे आप और कांग्रेस समर्थक कैंडिडेट चार वोटो से हार गया ।

वीडियो में मतपत्रों की गड़बड़ी करते दिखाई दे रहे अनिल मसीह

मेयर चुनाव में हारने के बाद कुलदीप कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनाव का परिणाम रोकने के लिए याचिका लगाई , लेकिन हाई कोर्ट ने रोक आदेश जारी नहीं किया था और मामले को तीन सप्ताह बाद सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट से अंतरिम राहत न मिलने पर कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया था

सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी और 19 फरवरी को हुई  सुनवाइयों में मतगणना के दिन का वीडियो देखने के बाद  Returning Officer अनिल मसीह के आचरण पर तीखी टिप्पणियां की थीं। 5 फरवरी को कोर्ट ने यहां तक  कह दिया था कि वह वीडियो में मतपत्रों से छेड़छाड़ करते दिखाई दे रहे हैं, यह लोकतंत्र की हत्या है।

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